
मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने मंत्री के फटकार लगाते हुए कहा कि अब माफी मांगने में बहुत देर हो चुकी है. पहले ही बताया जा चुका है कि किस तरह की माफी मांगी जाती है. बता दें कि शाह ने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप में खुद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है.
दरअसल, आज विजय शाह के वकील मनिंदर सिंह ने SC में कहा- विजय शाह ने माफीनामा दर्ज कराया है. हम जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को केस की मंजूरी देने के संबंध में 2 हफ्ते में फैसला देने के निर्देश दिए. CJI ने कहा कि हमें बताया गया है कि कोर्ट में लंबित मामले के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है और अब उसी के आधार पर राज्य सरकार से मंजूरी मांगी गई है. यह मंजूरी बीएनएस 2023 की धारा 196 के तहत जरूरी होती है, ताकि कोर्ट अपराधों का संज्ञान ले सके. मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि डीजीपी ने एसआईटी का गठन किया था और इससे जुड़ी पूरी जानकारी एक सीलबंद रिपोर्ट में दी गई थी, जिसे अदालत में खोला गया. रिपोर्ट में बताया गया है कि एसआईटी ने घटना से जुड़े अलग-अलग पहलुओं की जांच की है, हालांकि रिपोर्ट के पैरा 10.2 में यह भी कहा गया है कि उन्हें फिलहाल चल रही जांच से अलग रखा गया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही इस मामले में एसआईटी बनाकर जांच के आदेश दिए थे.
