
उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीनों की खरीद-बिक्री में होने वाली धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े को पूरी तरह रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. राज्य में 1 फरवरी 2026 से जमीन की रजिस्ट्री के दौरान आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्टांप एवं पंजीकरण विभाग ने यह व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है. अब क्रेता, विक्रेता और गवाहों का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा. यह सत्यापन आरडी थंब मशीन के माध्यम से किया जाएगा, जो आधार के मानकों के अनुरूप सुरक्षित बायोमेट्रिक स्कैनर है. इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य फर्जी पहचान पत्रों या जाली दस्तावेजों के आधार पर होने वाली संपत्ति हस्तांतरण की घटनाओं पर रोक लगाना है. पहले के समय में कई मामलों में देखा गया है कि लोग फर्जी आईडी या किसी अन्य के नाम पर जमीन रजिस्ट्री करवा लेते थे, जिससे विवाद और कानूनी झंझटें बढ़ जाती थीं. अब आधार से जुड़े बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से ऐसी धोखाधड़ी लगभग असंभव हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की बायोमेट्रिक जानकारी यूनीक होती है और UIDAI के डेटाबेस से तुरंत मैच की जाती है.
